Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) अबोध बच्ची से गलत हरकत के दोषी भगतू राय को न्यायालय ने 22 जून बुधवार को 20 वर्ष कैद और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने मंगलवार 21 जून को ही भगतू राय को दोषी माना था. सजा पर बुधवार 22 जून को फैसला सुनाया गया. भगतू राय टुंडी थाना क्षेत्र के कारीडीह का रहने वाला है.
पीड़िता की मां ने टुंडी थाना में छह जून 2020 को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि चार जून 2020 की शाम उनकी दो साल की पुत्री खेल रही थी. तभी भगतू उसे मंदिर के पीछे ले गया और उसके साथ दरिंदगी की. उसी समय से आरोपी जेल में बंद है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक अगस्त 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया था. कोर्ट में 24 फरवरी 2021 को आरोप का गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई थी.
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