Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) सात वर्षीय नाबालिग को चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर दुराचार के आरोपी राजन माझी को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने उम्र कैद एवं पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है. मंगलवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की थी. 40 वर्षीय आरोपी पाथरडीह थाना क्षेत्र के नदी किनारे बस्ती का रहने वाला है.
पीड़िता की मां ने पाथरडीह थाना में 23 जून 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप में कहा गया था कि वह पाथरडीह कोल वाशरी में मजदूरी करती है. वह जब मजदूरी करने गई थी तो घर में उसकी छोटी पुत्री अकेली थी. शाम को काम से वापस आने पर उसकी पुत्री ने उसे बताया कि पड़ोस का राजन मांझी उसे चॉकलेट देने के बहाने बुलाकर अपने घर ले गया तथा उसका मुंह-हाथ बांधकर उसके साथ दुराचार किया. सूचना अगल-बगल के लोगों को दी. लोगों नेउसे मारपीट कर छोड़ दिया.
महेंद्र हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद : माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा ऊर्फ साकिम दा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि 6 फरवरी 05 को माले विधायक महेन्द्र सिंह की हत्या बगोदर से सभा कर लौटते समय दुर्गीधवैया गांव के समीप मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने स्वचालित हथियार से गोली चलाकर कर दी थी.
सुशांतो हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश
धनबाद: फारवर्ड ब्लॉक के नेता सुशांतो सेन गुप्ता, उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. 5 अक्टूबर 2002 को सुशांतो अपने भाई संजय व कार्यकर्ता दुर्योधन के साथ कार से निरसा जा रहे थे. तभी गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. मौके पर ही तीनों की मौत हो गई थी
नन्हे हत्या कांड में हुई जीशान की गवाही
धनबाद : जमीन कारोबारी नन्हे खान की हत्या के मामले में बुधवार 23 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की अदालत मे चश्मदीद गवाह जीशान अहमद का बयान दर्ज हुआ. जीशान ने कहा कि अलीनगर के समीप अनवर, डिक्की, शाहबाज, आजाद एवं हीरा ड्राइवर, भोमा राजा ने उसे ओवरटेक किया. अनवर ने नन्हे की मोटरसाइकिल में टक्कर मारी. फिर सभी गोली चलाने लगे. बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता ब्रजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं उदय कुमार भट्ट ने गवाह का प्रति परीक्षण किया.
गोडविन ने दायर की डिस्चार्ज अर्जी
दूसरी ओर बंटी खान, गोडविन खान समेत 9 के खिलाफ आज भी आरोप तय नहीं हो सका. प्रिंस के भाई गोडविन खान ने अदालत में डिस्चार्ज अर्जी दायर की. अदालत ने अर्जी पर सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तारीख तय की है.
यह भी पढ़ें: धनबाद: कोलियरी के वर्कशॉप एवं विद्युत विभाग से लाखों के सामान की लूट