Dhanbad : पोक्सो, धनबाद के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 21 नवंबर को नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अनिल तुरी को 20 वर्ष की सश्रम कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. अनिल तुरी बोकारो का रहने वाला है. बरवाअड्डा निवासी नाबालिग पीड़िता ने 26 नवंबर 2020 को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. कहा कि अनिल तुरी बरवाअड्डा के कुलबेरा स्थित अपने मामा के घर आया था. इसी दौरान दोनों में प्रेम हो गया. आरोपी शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ अक्सर शारीरिक संबंध बनाता था. बाद में शादी करने से इंकार कर दिया.
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी , सजा पर फैसला 22 को
इस बीच एक अन्य मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी अनिल कुमार मंडल को दोषी करार दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 22 नवंबर को सुनाएगी. टुंडी निवासी पीड़िता के बयान पर टुंडी थाना पुलिस ने अनिल कुमार मंडल के खिलाफ 17 मई 2018 को मामला दर्ज किया था. प्राथमिकी के मुताबिक आरोपी पीड़िता का चचेरा जीजा है. उसका हमेशा उसके घर आना-जाना रहता था. 8 फरवरी 2018 को उसके माता-पिता घर में नहीं थे. इसका फायदा उठाते हुए अनिल मंडल चुपके से उसके घर में घुसा और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया. फिर उसे लेकर दिल्ली भाग गया. फरवरी के अंतिम सप्ताह में वह पीड़िता को लेकर दिल्ली से वापस आया और साजिश के तहत 3 मई 2018 को महिला थाना में उसके माता-पिता के खिलाफ झूठा मामला कराया कि उसे यूपी में बेचने जा रहे थे. लेकिन मामले की जांच और गवाहों के बयान में सच्चाई सामने आ गई और कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया.
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