Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों की हत्या में शूटर सप्लाई के आरोप में तीन वर्ष से जेल मे बंद मुन्ना बजरंगी का खास रिंकू सिंह उर्फ विकास सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह को आज अदालत से बड़ी राहत मिली. रिंकू के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद वह पंकज प्रसाद ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रोगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने रिंकू सिंह को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है.

12 सितंबर 19 को पुलिस ने रिंकू के विरूद्ध आरोप पत्र सौंपा था. कोर्ट को सौंपे 35 पन्नों के चार्ज शीट में पुलिस ने रिंकू के विरुद्ध सोनू, रोहित व पंकज का बयान,कॉल डिटेल व अन्य आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान को आधार बनाया था. 13 जून 19 से रिंकू इस मामले मे धनबाद जेल में बंद है.
21 मार्च 2017 के संध्या 7 बजे नीरज सिंह अपने फॉच्यूनर कार जेएच10एआर-4500 से सरायढ़ेला स्थित अपने आवास रघुकुल लौट रहे थे. वह ड्राईवर के साथ आगे सीट पर बैठे थे. पीछे की सीट पर उनका सहायक सरायढ़ेला न्यू कॉलोनी निवासी अशोक यादव और दो निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी बैठे थे. स्टील गेट के पास बने स्पीड ब्रेकर पर नीरज की गाड़ी की रफ्तार कम होते ही दो बाइक पर सवार कम से कम 4 हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियों की बरसात कर हत्या कर दी थी.