Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) जिले के राजगंज निवासी 14 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोपी रमेश बेसरा को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 7 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने 19 सितंबर को उसे दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर फैसला के लिए 20 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी.
पीड़िता की शिकायत पर राजगंज थाना पुलिस ने 26 फरवरी को केस दर्ज किया था. प्राथमिकी में सातवीं कक्षा की छात्र ने आरोप लगाया था कि 25 फरवरी की सुबह 5:00 बजे वह शौच के लिए खेत की तरफ जा रही थी. रास्ते में पहले से घात लगाए रमेश ने उसे पकड़ लिया और रात भर अपने घर में बंद कर दुष्कर्म किया. 26 फरवरी की दोपहर वह किसी तरह वह उसके चंगुल से भाग निकली. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 अगस्त 22 को रमेश के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. अभियोजन ने इस मामले में 5 गवाहों का परीक्षण कराया था.
छेड़खानी के आरोपी को 3 वर्ष की सजा
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी चिरकुंडा निवासी गणेश गोराई को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. चिरकुंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि गणेश गोराई उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ करता रहता था.
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