Dhanbad : धनबाद (Dhanbad) धनसार थाना क्षेत्र के सद्भावना आउटसोर्सिंग कंपनी में मारपीट करने तथा कंपनी के कार्य को प्रभावित करते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में शनिवार 19 नवंबर को अदालत में सुनवाई हुई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने मामले पर निर्णय की अगली तारीख 30 नवंबर तय कर दी है.
सहायक अवर निरीक्षक दशरथ जामुदा द्वारा 19 अक्टूबर 2016 को नीरज सिंह, गुड्डू सिंह तथा एकलव्य सिंह के अलावा कुल 24 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 26 अप्रैल 2017 को अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था तथा अदालत में 20 अगस्त 2018 को कुल 22 लोगों के खिलाफ आरोप का गठन किया गया था, इस मामले के आरोपी नीरज सिंह की मृत्यु हो चुकी है
मटकुरिया गोलीकांड में चिकित्सक का बयान दर्ज
धनबाद : मटकुरिया गोलीकांड में शनिवार को डॉक्टर पीसीएल दास ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में गवाही देते हुए डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने 7 पुलिसकर्मियों का इलाज किया था उन लोगों का जख्म साधारण प्रवृत्ति का था. इलाज के बाद उन लोगों को मुक्त कर दिया गया था.
सुधीर हत्याकांड में फैसला 26 को
धनबाद : बुंदेला बस के मालिक सुधीर सिंह की हत्या के मामले में अदालत 26 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत में आज इस मुकदमे में फैसला आना था. मामले के चार आरोपी राजू मालाकार, बिट्टू सिंह, महादेव सिंह तथा विकास सिंह आज अदालत में उपस्थित हुए, परंतु तकनीकी वजह से आज जजमेंट नहीं हो सका. अदालत ने निर्णय की अगली तारीख 26 नवंबर तय कर दी है. बताते चलें कि इस मामले में पहले सनोज मालाकार को अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि राहुल सिंह, प्रीतम सिंह तथा रोशन सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया था. मृतक सुधीर सिंह के पुत्र सुमित कुमार सिंह द्वारा बरवाअड्डा थाना में कुल 8 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.