Ranchi: झारखंड में जिला स्तरीय पदों पर होने वाली सीधी नियुक्ति में अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण दिया जाएगा. कैबिनेट की पिछली बैठक (15मार्च को हुई बैठक) में जिलावार आरक्षण रोस्टर के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी. रविवार को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने आरक्षण रोस्टर का संकल्प जारी कर दिया है. जिला रोस्टर में अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), पिछड़ा वर्ग (बीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग आरक्षण तय किया गया है. राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान तो पहले से ही है, पर अब जिला स्तर पर भी इस वर्ग का आरक्षण तय कर दिया गया है.
जिलावार अब 60% आरक्षण का प्रावधान
कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के संबंध में 9 अप्रैल 2010 को जारी संकल्प में संशोधन किया गया है. संविधान के 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. वहीं, झारखंड पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. जिला वार अब कुल 60 प्रतिशत अरक्षण का प्रवधान लागू कर दिया गया है.
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15 भाषाओं में से किसी एक का चयन कर सकेंगे
जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए निकाले जानेवाले विज्ञापन में अभ्यर्थियों को अब 15 भाषाओं में से किसी एक का चयन करने की अनुमति होगी. इसमें उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा शामिल हैं. हालांकि जिलों में पदों पर नियुक्ति को लेकर कार्मिक विभाग ने जिलावार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची अभी जारी नहीं किया है. कार्मिक के सूत्रों के अनुसार, जल्द ही इस बाबत सूची जारी कर दी जाएगी.
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जिलावार आरतक्षण रोस्टर (प्रतिशत में)
रांची : झारखंड में जिला स्तरीय पदों पर होने वाली सीधी नियुक्ति में अब आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग को भी आरक्षण दिया जाएगा. बीते दिनों हुए कैबिनेट की बैठक में जिलावार आरक्षण रोस्टर के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी. रविवार को कार्मिक, प्रशसनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आरक्षण रोस्टर का संकल्प जारी कर दिया है. जिला रोस्टर में अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), पिछड़ा वर्ग (बीसी), आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को जिलावार आरक्षण दिया गया है. राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान तो है ही, पर अब जिलावार भी इसे सुनिश्चित कर दिया गया है. कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के संबंध में 9 अप्रैल 2010 को जारी संकल्प में संशोधन किया गया है. संविधान के 103वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. वहीं, झारखंड पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2019 के द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. जिला वार अब कुल 60 प्रतिशत अरक्षण का प्रवधान लागू कर दिया गया है.
जिलावार आरतक्षण रोस्टर (प्रतिशत में)
जिला एससी एसटी ईबीसी(I) बीसी (II) ईडब्ल्यूएस
लातेहार 21% 29% 00% 00% 10%
लोहरदगा 03% 47% 00% 00% 10%
सिमडेगा 07% 43 00 00 10
पश्चिमी सिंहभूम 04 46 00 00 10
दुमका 05 45 00 00 10
रांची 05 37 05 03 10
खूंटी 05 45 00 00 10
हजारीबाग 21 04 14 11 10
रामगढ़ 11 20 11 08 10
साहेबगंज 05 38 04 03 10
पाकुड़ 05 38 04 03 10
सरायकेला-खरसावां 05 38 04 03 10
पूर्वी सिंहभूम 04 28 10 08 10
देवधर 12 12 15 11 10
गोड्डा 08 25 10 07 10
जामताड़ा 09 32 05 04 10
पलामू 27 08 09 06 10
गढ़वा 23 15 07 05 10
कोडरमा 18 08 14 10 10
चतरा 18 08 14 10 10
गिरिडीह 13 12 14 11 10
बोकरो 13 12 14 11 10

धनबाद 15 08 15 12 10