Ranchi: निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अब डिविजन बेंच में सुनवाई होगी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में, राज्य के निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले को चीफ जस्टिस की खंडपीठ वाली बेंच में हस्तांतरित कर दिया है. क्योंकि डिवीजन बेंच इसी मामले से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. पूर्व की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता राजीव रंजन से पूछा कि, क्या किसी व्यक्ति की ओर से फीस के मामले से संबंधित जनहित याचिका दायर की है? अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी दी जाए.
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फीस माफी के लिए दायर की गयी है याचिका
बता दें कि फीस माफी के संबंध में झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों की ओर से पूर्व महाधिवक्ता और राज्य के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि झारखंड सरकार ने जून 2020 में एक आदेश जारी किया था. आदेश में निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले में राज्य सरकार को निर्णय लेने का आदेश पारित किया है. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार के साथ झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुमारी सुगंधा ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा.
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