Dumka : चर्चित भागवत राउत हत्याकांड में 6 वर्षों बाद कोर्ट में सभी 7 आरोपियों का दोष सिद्ध हो गया है. दुमका कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने 7 आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 34, 120 बी और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया. सजा 22 नवंबर को सुनाई जाएगी. जमानत पर चल रहे 6 आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया. जमानत नहीं मिलने पर एक आरोपी जेल में ही है. आरोपियों के नाम जयपाल उर्फ शिशुपाल राउत, शंभू राउत, पप्पू राउत, नारायण हरि, किशोर यादव, मुन्ना दुबे और विप्लव शर्मा है. कोर्ट के फैसले को लेकर दिनभर अदालत परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा.
क्या है मामला
भाजपा नेता भागवत राउत की 3 मई 2016 को महुआडंगाल में गोली मारी गई थी. उनकी पत्नी उस समय जिला परिषद् सदस्य थीं. दुमका सदर अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया. दुर्गापुर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. भागवत राउत पहले झामुमो में थे. पार्टी में विवाद होने पर वे भाजपा में शामिल हो गए. हेमंत सोरेन सीएम रहते विधानसभा चुनाव हार गए. भागवत राउत की हत्या के बाद शहर में बवाल हुआ.
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