Ranchi : झारखंड ऊर्जा विकास निगम की विभागीय परीक्षा में हिंदी विद्यापीठ देवघर से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर्मी शामिल नहीं हो सकेंगे. निगम द्वारा जारी प्रपत्र में इस बात का उल्लेख है. इसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है. झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आशीष कुमार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि निगम का यह आदेश बिल्कुल गलत है. क्योंकि उच्च न्यायालय झारखंड की वाद संख्या WP(C)3115/2015 में 10 अप्रैल 2022 को पारित आदेश में कहा गया है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर द्वारा जारी शैक्षणिक योग्यता 26 फरवरी 2015 तक मान्य है. इस आदेश के बाद भी प्रबंधन कर्मियों को विभागीय परीक्षा व प्रोन्नति से वंचित कर रहा है. संघ के अध्यक्ष आशीष कुमार ने प्रबंधन से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 2015 से पूर्व जितने भी कर्मचारी हिंदी विद्यापीठ देवघर से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए हैं, उनको भी इस परीक्षा में शामिल किया जाए. संघ के महामंत्री वरुण सिंह ने प्रबंधन से कहा है कि बाध्य होकर यूनियन को आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी.
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