Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी कुछ अभियुक्त जेल की सलाखों के पीछे ही है. उच्च न्यायालय से जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी वह जेल से बाहर आने में असमर्थ है. झारखंड हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने अपने एक वकील की जमानत की पैरवी झारखंड हाईकोर्ट में की थी. जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनके मुवक्किल को जमानत की सुविधा भी प्रदान कर दी है, लेकिन जमानत का आदेश होने के लगभग 10 दिन से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ऑर्डर की कॉपी संबंधित जिला न्यायालय तक नहीं भेजी जा सकी है. जिसकी वजह से उनके वकील जमानत होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक जिस न्यायालय से जामनत याचिका मंजूर हुई थी उस न्यायालय के स्टेनो को कोरोना का संक्रमण है. जिसकी वजह से ऑर्डर की कॉपी फैक्स नहीं हुई है.
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200 से ज्यादा हाई कोर्ट के कर्मी कोरोना संक्रमण पाये गये है
बता दें कि करीब फिलहाल 200 से ज्यादा हाई कोर्ट के कर्मी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. कोरोना के तेज़ी से बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट ने सिर्फ ऑनलाइन सुनवाई का आदेश जारी किया था. इस दौरान कोर्ट में सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई की जा रही है. अभी भी एक तिहाई कर्मी ही हाईकोर्ट में काम कर रहे हैं.
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