Ranchi: आम जनता पर सख्ती दिखाने वाला प्रशासन, रसूखदारों के सामने कैसे बौना है, यह साबित करता है पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी के नाम पर खरीदी गयी जीएम (गैरमजरुआ जमीन) की जमाबंदी दो साल के बाद भी रद्द नहीं होना.
मीडिया रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक जांच में यह साफ हो चुका है कि डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के नाम पर कांके अंचल के चामा गांव में करीब 50 डिसमिल जमीन खरीदी गयी थी. मीडिया में जब इस खबर ने सुर्खियां बटोरी तो रांची प्रशासन की तरफ से मामले की जांच करायी गयी.
महीनों तक करता रहा फाइल सफर
जांच प्रक्रिया और कार्रवाई बीएलआर एक्ट की तरह होना है. सीओ स्तर से जांच शुरू होकर डीसी कोर्ट तर पहुंची. वहां से मामले रांची के कमिश्नर के कोर्ट में पहुंचा. लेकिन अब कुछ त्रुटियों का हवाला देकर उसे फिर वापस अंचल कार्यालय भेज दिया गया है. एक बार फिर से अब यह फाइल सीओ से डीसीएलआर, डीसीएलआर से एसी, एसी से डीसी कोर्ट पहुंचेगी और फिर वहां से कमिश्नर कोर्ट में आयेगी. यानी फिर कार्रवाई के लिए कई महीनों का सफर इस फाइल को करना होगा.
विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि कमिश्नर कार्यालय से अभिलेख और नोटिस देने के क्रम में कुछ त्रुटियां सामने आयी है. जिसे सुधारने की प्रक्रिया चल रही है. दूसरी तरफ उसी जमीन पर डीके पांडे ने एक आलीशान हवेली खड़ी कर ली है. जिसे रिंग रोड से आसानी से देखा जा सकता है.
त्रुटियों का पता कर जल्द ही होगी कार्रवाईः एसी
रांची जिले के अपरसमाहर्ता (एसी) राजेश बरवार का कहना है कि करीब दो महीने पहले ही डीसी कोर्ट से यह फाइल कमिश्नर कार्यालय भेज दी गयी थी. जहां से यह फाइल वापस आयी है. कमिश्नर कार्यालय की तरफ से कुछ त्रुटियों की बात की जा रही है. इन त्रुटियों को सुधारने के लिए फाइल अंचल कार्यालय को दिया गया है. जल्द ही त्रुटी सुधार कर फिर से फाइल कमिश्नर को भेजी जाएगी.
भू-राजस्व विभाग ने कार्रवाई के लिए जिला को भेजा रिमाइंडर
सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमांबदी करके रैयती बनाने का मामला कांके अंचल के चामा मौजा में किया गया था. विभाग की ओर से कांके अंचल के हल्का-03 ,मौजा चामा, खाता संख्या 87 और प्लॉट संख्या 1232 में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय सहित 29 लोगों ने अपने नाम पर सरकारी भूमि का म्यूटेशन कराया था. इस पूरे मामले में भू-राजस्व विभाग ने भी जमाबंदी निरस्त करने और दोषी सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रपत्र गठित कर कार्रवाई करने को कहा है. विभाग की और से 30 जून को दूसरा बार रिमांइडर भी भेजा गया है. बावजूद इसके अभी तक जमाबंदी रद्द होने की कार्रवाई नहीं की गयी है.
चामा मौज की सरकारी भूमि के खाता नं. 87 में अवैध जमाबंदी किसके-किसके नाम पर
नाम |
पति/पिता | रकबा |
कब की गयी जमाबंदी |
पूनम पांडेय | डीके पांडेय | 50.9 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5238/2018 – 2019 |
अनुपमा कुमारी | श्याम सिंह | 8 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 4987/2018 – 2019 |
भावना मिश्रा | संजय कुमार मिश्रा | 10 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5274/2018 – 2019 |
अमोद कुमार राम | राम नारायण शर्मा | 80.67 डि. | 1073 R27 |
सुभाष सिंह | शशि शेखर | 10.98 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5232/2018 – 2019 |
मुजुला प्रभा | डीके सिंह | 8. डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5235/2018-2019 |
सुभाष सिंह | किशोर चन्द्रा | 10 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5239/2018- 2019 |
शंकर प्रसाद | कमलेश्वर प्रसाद | 8.2 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5240/2018 -2019 |
अंजन नारायन | सुधाकर नारायन | 8 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5262/2018 -2019 |
मधवी सिंह | शंकर सिंह | 8 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5242/2018-2019 |
बिजेन्द्र सिंह | चंदेश्वर सिंह | 14.2 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5243/2018-2019 |
तालकेश्वर राम | जगलाल राम | 10 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5246ध्2018-2019 |
उमावती देवी | दयाल राम | 10 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5249/2018-2019 |
उमावती देवी | दयाल राम | 10 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5250/2018-2019 |
गयत्री देवी | टी सिंह | 7 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5252/2018-2019 |
रेखा सिंह | ब्रजेश सिंह | 8 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5257/2018-2019 |
आशा देवी | अनिल कुमार सिंह | 7 डि. | नामान्तरण मुकदमा संख्या 5262/2018- 2019 |