धनबाद : जिला के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने धनबाद थाने को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मोहम्मद कलाम आजाद की शिकायत पर अदालत ने यह आदेश दिया है। शिकायतकर्ता मोहम्मद कलाम आजाद सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत में दायर शिकायतवाद पर अधिवक्ता एचएन सिंह की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने धनबाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
जिला प्रशासन ने भी अन्नपूर्णा देवी को नहीं रोका
अदालत में दायर शिकायतवाद के मुताबिक यह जानते हुए कि कोविड-19 एक महामारी है, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है, 19 अगस्त 2021 को अन्नपूर्णा देवी एवं उनके साथ अन्य लोगों ने धनबाद के कई स्थानों पर जनआशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के नाम पर भीड़ एकत्र करने का कार्य किया। कलाम ने यह भी आरोप लगाया है कि अन्नपूर्णा देवी ने यह जानते हुए कि लोगों से मिलने-जुलने पर कोरोना वायरस फैल सकता है, जिससे कई लोगों का जीवन संकट में आ सकता है बावजूद इसकज जानबूझकर लोकघाती कार्य किया और लोगों के जीवन को संकट में डाला। कलाम ने आरोप लगाया है कि अन्नपूर्णा देवी के साथ सैकड़ों लोगों ने भीड़ एकत्रित की और जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और जिला प्रशासन ने भी अन्नपूर्णा देवी को नहीं रोका।