Ranchi: झारखंड सरकार के वित्त विभाग को वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दक्ष अफसरों की तलाश है. वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अपेक्षित अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पीएमयू (प्रोग्राम मैनेजमेंट) के कार्यों में लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है. इसके लिए दो नए पद सृजित किए गए हैं. इसके तहत प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी. फिलहाल वित्त विभाग के प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट में 37 पदों के विरुद्ध 24 तकनीकी कर्मी ही कार्यरत हैं.
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विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई गई है कमेटी
वित्त विभाग में प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है. कमेटी में वित्त विभाग के सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और एसआईओ एनआईसी को सदस्य बनाया गया है. कमेटी द्वारा अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेने के बाद चयनित उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिया जाएगा.
क्या होंगी नियोजन की शर्तें
• अभ्यर्थी को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अर्हता, योग्यता और अनुभव रखना अनिवार्य होगा
• नियोजन संविदा आधारित होगा, नियोजित कर्मियों के लिए सरकारी आवास की सुविधा नहीं होगी
• चयनित पदाधिकारियों को पांच साल या 65 वर्ष की आयु होने तक (जो पहले आए) के लिए नियोजित किया जाएगा.
• विभागीय आवश्यकता के आलोक में नियोजित पदाधिकारियों का अवधि विस्तार कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में तीन-तीन वर्षों तक के लिए (65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक) विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा.
• सरकारी कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर को संयुक्त सचिव और एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर को उप सचिव के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा.
• नियोजित कर्मियों को प्रतिवर्ष 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं राज्य कर्मियों के अनुरूप क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य होगा.
• संविदा पर नियुक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टर को एक साल की कार्य अवधि पूर्ण करने पर प्रत्येक आने वाले साल की शुरुआत में 8 प्रतिशत की दर से सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा.
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