Kottayam : केरल के बहुचर्चित नन रेप केस में पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल को कोर्ट द्वारा बरी कर दिये जाने की खबर आयी है. कोर्ट ने आज शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया. बता दें कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय एक के न्यायाधीश जी गोपाकुमार की अदालत ने उसे बरी कर दिया. नन ने जालंधर के पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल पर रेप का आरोप लगाते हुए 28 जून, 2018 को पुलिस में मामला दर्ज कराया था.
इस मामले में 83 गवाहों और 30 से अधिक सबूतों के आधार पर सुनवाई हुई थी. आरोपी पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल को 21 सितंबर, 2018 को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अप्रैल, 2019 को चार्जशीट दाखिल की गयी थी. हालांकि 40 दिनों के बाद उसे जमानत मिल गयी थी.
इस हाईप्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान आज कोट्टायम की अतिरिक्त सत्र न्यायालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी. बिशप ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानगढ़ंत करार दिया था. फ्रेंको मुलक्कल के बरी होने पर सेव अवर सिस्टर फोरम के joint convener शायजू एंटनी ने दु:ख जताया. कहा कि यह अविश्वसनीय है. हम कोई लीगल पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ेंगे. आगे की लड़ाई लड़ेंगे.
इसे भी पढ़ें : तुर्की पर काट्सा के तहत प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका नहीं चाहता भारत रूस से एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे, पर…
2 साल में 14 बार किया रेप
केरल की नन के यौन शोषण मामले में जालंधर डायोसिस के पूर्व पादरी फ्रैंको मुल्लकल के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम(SIT) ने जांच की थी. टीम ने कोर्ट में 80 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था. इसमें 83 गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे. सबूत के तौर पर लैपटॉप, मोबाइल फोन और मेडिकल टेस्ट समेत जमा किये गये थे. जून 2018 में एक नन ने रोमन कैथोलिक के जालंधर डायोसिस के तत्कालीन पादरी फ्रेंको मुलक्कल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.
चार्जशीट में सिरो-मालाबार कैथोलिक चर्च के कार्डिनल, मार जॉर्ज एलेनचेरी, तीन बिशप, 11 पुजारी और 22 नन के नाम शामिल हैं. फ्रैंको ने FIR रद्द कराने के लिए केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी थी, लेकिन दोनों कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी.
इसे भी पढ़ें : अमेरिकी एजेंसी FTC ने Facebook पर लगाया मोनोपॉली का आरोप, META को बेचना पड़ सकता है WhatsApp और Instagram
हिमाचल प्रदेश के गेस्ट हाउस में किया था रेप
पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि फ्रेंको ने सबसे पहले 2014 में हिमाचल प्रदेश के एक गेस्ट हाउस में उसका यौन शोषण किया था. आरोपी ने 2 साल में 14 बार रेप किया. हालांकि 3 साल पहले पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है. इसके बाद यह मामला और गहराया गया. नन आरोपी से बेहद डरी हुई थी.
उसने पुलिस को बताया था कि बिशप 2 सालों यानी 2015 से 2017 तक चैट और वीडियो कॉल करते थे. वो बिशप से डरी हुई थी, इसलिए चुप रही. सितंबर, 2018 में नन ने अपनी गवाही में कहा था कि 2017 में जब बिशप कॉन्वेंट(धार्मिक आवास) में घूम रहे थे, तब वो अंदर थी. इस दौरान बिशप ने उसे गले लगाया था और चूमा था.