LagatarDesk : फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में बस तीन दिन बचे हैं. फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 शुरू हो जायेगा. ऐसे में पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंकिंग और इंवेस्टमेंट से जुड़े कई नियमों में बदलाव होंगे. जिसको 1 अप्रैल से पहले पूरा करना बेहद जरूरी है. इसमें पैन-आधार लिंक, सेविंग्स अकाउंट बैलेंस से लेकर कई काम जुड़े हैं.
1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी पर 30 फीसदी लगेगा टैक्स
केंद्र सरकार ने बजट में क्रिप्टो टैक्स के बारे में जानकारी दी थी. 1 अप्रैल से निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देने होंगे. इसके अलावा जब आप क्रिप्टो एसेट को बेचेंगे तब आपको 1 फीसदी टीडीएस देना होगा.
घर खरीदारों को 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा टैक्स छूट का फायदा
बता दें कि 1 अप्रैल से घर खरीदना महंगा हो जायेगा. क्योंकि केंद्र सरकार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा बंद करने जा रही है. 2019-20 के बजट में केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपये तक के घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त ₹ 1.50 लाख आयकर लाभ की घोषणा की गयी थी. बजट 2020 और 2021 में इस सुविधा को आगे बढ़ाया गया था. लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नये वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस सुविधा की समय सीमा आगे नहीं बढ़ायी. ऐसे होमबायर्स को अगले वित्त वर्ष 2022-23 से ज्यादा टैक्स चुकाने होंगे.
पैरासिटामोल सहित 800 दवाइयां हो जायेंगी महंगी
1 अप्रैल से लोगों को दवाईयों के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. 32 मार्च के बाद पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस जैसी कई दवाइयों की कीमतों में 10.7 फीसदी का इजाफा होगा. नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) के मुताबिक, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में तेजी के कारण दवाइयों की कीमत बढ़ने वाली है.
एलपीजी सिलेंडर के बढ़ सकते हैं दाम
आपको बता दें सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है. माना जा रहा है कि 1 अप्रैल को सरकार घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर सकती है. मालूम हो कि सरकारी तेल कंपनियों ने 23 मार्च को ही एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की थी. जिसके बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899.50 रुपये से बढ़कर 949.5 रुपये हो गयी है.
पोस्ट ऑफिस में निवेश से पहले खोलना होगा अकाउंट
बता दें कि 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीमों के नियमों में बदलाव होने वाला है. 31 मार्च के बाद ग्राहकों को टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर सीटिजन सेविंग्स स्कीम और मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने के लिए सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट खोलना होगा. पोस्ट ऑफिस में स्मॉल सेविंग में पहले जमा राशि पर जो ब्याज मिलता था अब वह सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में ही जमा हो जायेगा.
पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य
अगर आप 31 मार्च 2022 तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन डिसेबल हो जायेगा. आयकर अधिनियम की धारा 234H के तहत आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा. हालांकि सरकार ने अभी तक जुर्माने की राशि की घोषणा नहीं की है. अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपका ट्रेडिंग और डीमैट खाता बंद हो जायेगा.
PPF अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेनटेन करना
यदि आप अपने नाम पर या अपने बच्चों या जीवनसाथी के नाम पर पीपीएफ खाता रखते हैं तो खाते को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए आपको प्रति वर्ष कम से कम 500 रुपये जमा करने होंगे. एक छोटे से शुल्क का भुगतान करके और प्रत्येक वर्ष के लिए 500 रुपये का योगदान करके एक निष्क्रिय खाते को सक्रिय किया जा सकता है.
समय से फाइल करें ITR
निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए, देर से आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के अनुसार, देर से आईटीआर फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.