Godda : नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर गर्भपात करा देने की घटना के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय जनार्दन सिंह की कोर्ट ने आरोपी युवक मो.सद्दाम को घटना का दोषी करार देते हुए 20 साल क़ैद के साथ एक लाख का जुर्माना मुकर्रर किया. ज़ुर्माना अदा वना करने पर अतिरिक्त दो साल क़ैद में रहना होगा.

मामला बसंतराय थाना कांड संख्या 71/2019 से जुड़ा हुआ है. पीड़िता ने आरोपी युवक मो.सद्दाम पिता मो.जमालुद्दीन ग्राम कैथपुरा थाना बसंतराय जिला गोड्डा के खिलाफ शिकायत दायर कर कहा था कि युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ जबरन शारीरिक बनाया जिससे वह गर्भवती हो गई. शादी का दबाव दिया तो इलाज के बहाने दवा देकर गर्भपात करवा दिया. मामले में केस दर्ज होने के बाद अनुसंधान के क्रम में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376(2) और धारा 6 पोस्को एक्ट के तहत चार्जशीट दायर किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक लूकस मरांडी ने कई गवाहों का परीक्षण कराया. गवाहों ने आरोपी युवक के खिलाफ बयान दर्ज़ कराया.

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