Godda : नाबलिग से रेप मामले के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला जिला जज तृतीय संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने दिया है. आरोपी मेहरमा के बलबड्डा स्थित छगराहा निवासी शेख मोजिम है. अदालत ने उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि रुपये नहीं भरने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. साथ ही इस अपराध में शामिल अन्य लोगों को 8 साल सजा और 5,000 रुपये जुर्माना कोर्ट ने लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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28 जून को लापता हुई थी पीड़िता
दरअसल बलबड्डा थाना में इस संबंध में 29 जून 2018 को पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमंन लिखा था कि शौच के लिए निकली बेटी नहीं लौटी तो खोजबीन की. लेकिन कुछ पता नहीं लग पाया. इस दौरान किसी ने बताया कि छहराहा निवासी शेख अब्दुल मेरी बेटी को भगा ले गया है. पीड़िता के पिता ने अपहरण और धर्म परिवर्तन की आशंका जताते हुए पुलिस इसकी शिकायत की थी. जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया.
पुलिस ने मामले में पुलिस की ओर से भैरो नगर के शेख अजरुद्दीन, शेख अख्तर, शेख अंसार, बलबड्डा के बुद्धु साह और छगराहा के शेख मोजिम को आरोपी बनाया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 13 गवाहों का परीक्षण कराया गया. मामले की सुनवाई में शेख मोजिम दोषी पाया गया था. शेष चार आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया.
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