Godda : नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक तबरेज़ आलम पिता मुर्शीद आलम को दोषी करार देते हुए अदालत ने शुक्रवार 19 मई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला न्यायाधीश प्रथम जनार्दन सिंह के न्यायालय ने ये सजा सुनाई है.
मामला जनवरी 2021 का है. आरोप है कि महागामा थाना के जटामा गांव के रहने वाले तबरेज ने युवती को अपने प्रेम जाल में शादी का झांसा देकर फांसा और उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में लड़की को छोड़कर दूसरी शादी कर ली. इस मामले में शिकायत के बाद आरोपी युवक के खिलाफ महगामा थाना कांड संख्या 14/21 दर्ज़ कराया गया था. न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित करने के बाद सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक लूकस हेंब्रम की ओर से गवाहों का परीक्षण कराया गया. मामले में अंतिम सुनवाई के बाद न्यायधीश जनार्दन सिंह ने युवक को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए प्राकृतिक मृत्यु होने तक आजीवन कारावास व एक लाख जुर्माना का आदेश दिया. साथ ही बाल प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी सिद्ध करते हुए उसे अतिरिक्त एक वर्ष की सजा और पच्चीस हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की रकम नहीं देने पर अतिरिक्त दो वर्ष का कारावास होगा.
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