LagatarDesk : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए राहत भरी खबर है. दरअसल सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम या ECLGS 1.0 स्कीम की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है. सरकार ने इसकी समयअवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है या जब तक 3 लाख करोड़ रुपये का लोन नहीं दिया जाता है.
ECLGS 4.0 के तहत 2 करोड़ का मिलेगा गारंटीड लोन
इसके अलावा ECLGS 4.0 के तहत ऑक्सीजन जेनरेशन को शामिल किया गया है. इसके तहत यदि कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेजों और ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट लगाता है तो उन्हें 2 करोड़ तक का गारंटीड लोन मिलेगा. जिसमें ब्याज दर की सीमा 7.5 फीसदी रखी गयी है.
एमएसएमई पांच सालों में चुका सकेंगे लोन
वित्त मंत्री ने आरबीआई के द्वारा 5 मई 2021 को जारी गाइडलाइंस की अवधि बढ़ाने का एलान किया है. इससे एमएसएमई और दूसरी इकाइयों को लाभ होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि ECLGS 1.0 के तहत जिन्होंने चार सालों के लिए लोन लिया है. साथ ही शुरुआती के 12 महीनों के लिए केवल इंट्रेस्ट पेमेंट का विकल्प चयन किया है. वो अब इस लोन को पांच सालों में चुका सकते हैं. इस लोन का ब्याज केवल 24 महीने तक चुकाना होगा. उसके बाद के 36 महीनों में मूलधन और ब्याज चुकाना होगा. साथ ही मंत्रालय ने बताया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0 के तहत लोन आउटस्टैंडिंग की 500 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा भी हटा दी गयी है.
वित्त मंत्री ने मई 2020 में शुरू की थी यह स्कीम
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई 2020 में की थी. कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण इसे शुरू किया गया था. अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी. इस पैकेज के तहत ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की गयी थी.