Gumla: नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में पोक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है. 4 आरोपियों को 20-20 साल की सजा दी गई है. सिविल कोर्ट के एडीजे-4 (स्पेशल पोक्सो कोर्ट) अंजनी अनुज की कोर्ट ने नाबालिग के साथ गैंगरेप के चार आरोपियों बंधन उरांव, महेश उरांव, रविंद्र उरांव और दीपक गोप को 20-20 साल की सजा सुनाई. चारों पर धारा 376डी के तहत 20-20 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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घटना 13 फरवरी 2019 की
गैंगरेप की यह घटना 13 फरवरी 2019 की है. जानकारी के अनुसार पीड़िता एक वैवाहिक समारोह में भाग लेने अपनी बड़ी बहन के घर गई थी. घटना की रात करीब 10 बजे वह शौच के लिए घर से निकली थी. इसी दौरान चारों आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया. इसके बाद घर से कुछ दूर ले जाकर सभी ने उसके साथ रेप किया. दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता किसी तरह बचकर भाग निकली. भागने के दौरान गड्ढे में गिरने से उसका दाहिना हाथ टूट गया था, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी. अस्पताल में इलाज के बाद 20 फरवरी को उसने चारों आरोपियों के खिलाफ थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. कोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य और गवाही के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार देते 20-20 साल की सजा सुनाई गई.