Ranchi: गुमला के नम्रता आई हॉस्पिटल के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश से अस्पताल प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है. एक ही मरीज के इलाज का दो अलग-अलग योजनाओं से क्लेम लेने के मामले में गुमला के सिविल सर्जन सह चीफ मेडिकल ऑफिसर ने 18 सितंबर 2023 के आदेश को अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया था. इस मामले में अस्पताल संचालक सूर्यमणि तिवारी के खिलाफ गुमला थाना में 14 सितंबर 2023 को कांड संख्या 323 /2023 दर्ज किया गया था. सिविल सर्जन के आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सूर्यमणि तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने अस्पताल के द्वारा संचालित यूको बैंक के गुमला ब्रांच स्थित फ्रिज किए गए बैंक अकाउंट को भी चालू करने का आदेश दिया है. प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की.
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