Varanasi : वाराणसी से बड़ी खबर आयी है. खबर यह है कि कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किये गये एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाये जाने से इनकार कर दिया. साथ ही अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है. यह दोनों लोग या दोनों में से कोई एक इस सर्वे के दौरान मौजूद रहेंगे. इस क्रम में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है.
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कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा
कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है. इस संबंध में वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिये गये हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाये. जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे, उनपर कार्रवाई की जाये. बता दें कि अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी द्वारा एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाये जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गयी थी.
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रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था
तीन दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जान लें कि 5 महिलाओं ने याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था. साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था. लेकिन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में हंगामा हो गया था. इसके बाद सर्वे नहीं हो पाया था.