Ranchi: सालों से प्रमोशन के इंतजार में बैठे झारखंड के सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है. झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है. कोर्ट के निर्देश के बाद जैसे ही सरकार प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करेगी वैसे ही सचिवालय सेवा के करीब 600 पदाधिकारी, झारखंड के 250 सरकारी डॉक्टर्स और प्लस 2 स्कूलों के 1400 से ज्यादा शिक्षकों के अलावा राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में हजारों कर्मचारियों और पदाधिकारियों का प्रमोशन होगा, जो लोग प्रमोशन के इंतजार में हैं.
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सचिवालय पदाधिकारियों का जून 2013 से लंबित है प्रमोशन
झारखंड में सचिवालय सेवा के करीब 600 पदाधिकारी प्रमोशन के इंतजार में हैं. 2013 बैच के सचिवालय कर्मियों और सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों का प्रमोशन जून 2021 से ही लंबित है. वहीं संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिवों का भी प्रमोशन लंबित है. सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विवेक आनंद बास्की ने कहा कि संघ हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करता है. अब देखना ये है कि इसपर सरकार क्या एक्शन लेती है. अगर प्रमोशन पर लगी रोक हटती है तो उन पदाधिकारियों के लिए काफी बेहतर होगा जो एक-दो महीने में रिटायर होने वाले हैं.
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प्लस-2 के 30 शिक्षकों का प्रमोशन सालों से रूका है
वहीं झारखंड के 1400 प्लस टू शिक्षकों का भी प्रमोशन लंबित है. राज्य के 510 प्लस टू स्कूलों में करीब 2600 टीचर कार्यरत हैं, इनमें से 1200 शिक्षक 2012 बैच के हैं. झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने हाईकोर्ट के पैसले पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी उन शिक्षकों का प्रमोशन है जो सालों से सेवा दे रहे हैं. एकीकृत बिहार के समय 1989-90 के 105 टीचर्स झारखंड को मिले थे. इनमें से अधिकांश प्रमोशन के इंतजार में रिटायर हो गये. करीब 30 शिक्षक बचे हुए हैं. जल्द से जल्द उनका प्रमोशन होना चाहिए.
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3 साल से रुका है डॉक्टरों का प्रमोशन
प्रमोशन पर लगी रोक हटने से राज्य के 250 डॉक्टरों को फायदा मिलेगा. डीएस से सीएस और सीएस से डायरेक्टर एवं डिप्टी डायरेक्टर में होने वाला प्रमोशन 3 साल से लंबित है. झासा के स्टेट सेक्रेटरी डॉ विमलेश सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्देश सरकारी डॉक्टरों के फेवर में है. 250 डॉक्टर्स प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं. प्रमोशन का इंतजार करते-करते कई डॉक्टर्स रिटायर भी हो गये.
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क्या है हाईकोर्ट का आदेश
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में रश्मि लकड़ा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार द्वारा 24-12-2020 को जारी किए गए पत्र को निरस्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार कुछ सेवाओं में पदाधिकारियों को प्रमोशन दे रही है और कुछ में नहीं. ऐसे में पिक एंड चूज के जरिए प्रमोशन नहीं दिया जा सकता.
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