Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने बड़का सयाल के पास कोचरा रेलवे साइडिंग से हो रहे प्रदूषण पर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा है कि यदि रेलवे साइडिंग वर्ष 2017 चल रहा है, और प्रदूषण हो रहा है, तो इसपर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने क्या कार्रवाई की है. मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी.
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सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि कोचरा रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए वर्ष 2020 में अनुमति दी गई थी. वहीं, चालू करने के लिए कसेंट टू आपरेट वर्ष 2022 में दिया गया है. इस पर प्रार्थी के अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने कहा कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यह मान रहा है कि सीटीओ वर्ष 2022 में दिया जा रहा है, लेकिन वर्ष 2017 से अवैध रूप से साइडिंग पर कोयला डंप किया जा रहा है. आसपास प्रदूषण के चलते दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है.70 से ज्यादा लोग टीबी रोग से पीड़ित हैं. इस पर अदालत ने कहा कि अगर प्रदूषण हो रहा है तो उसे रोकने के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने क्या कार्रवाई की है. इसकी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश की जाये.
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