Ranchi : नयी उत्पाद नीति के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड स्टेट बेबरेज कॉर्पोरेशन को शपथ पत्र दाखिल का निर्देश दिया है. प्रार्थी के द्वारा नयी नियमावली पर रोक लगाने की मांग की गई, जिस पर बहस के लिए अदालत ने 21 जून की तिथि मुकर्रर की है. याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और तान्या सिंह ने अदालत में पक्ष रखा. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डा रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में हुई.
सरकार की संशोधित शराब नियमावली को चुनौती
बता दें कि तारकेश्वर महतो सुधीर कुमार एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. उन्होंने हाईकोट में सरकार की संशोधित शराब नियमावली को चुनौती दी है. याचिका में खुदरा शराब विक्रेता संघ ने कहा है कि किसी खास कंपनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से और व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है.
संशोधित नियमावली में कई तकनीकी अड़चन
प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा है कि नयी नियमावली में JSBCL को राज्य भर का स्टॉकिस्ट बनाया गया है. और जिस कंपनी को थोक बिक्री का जिम्मा दिया गया है, वह JSBCL को ही अपना माल बेचेगी. जो थोक विक्रेता कंपनी है वह बिना किसी ड्यूटी के भुगतान के लिए JSBCL के गोदाम में अपना माल भी रखेगी. जबकि JSBCL को खुदरा बिक्री के लिए माल उठाने से पहले ड्यूटी का भुगतान करना होगा. इसके साथ ही याचिका में संशोधित नियमावली में कई तकनीकी अड़चनों की भी बात कही गई है.
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