Ranchi : एक ही परिवार के लोगों को जनजातीय इलाके में प्रधान नियुक्त करने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. इस याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद तीन जजों की फुल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश सिंह, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा व जस्टिस एके चौधरी की अदालत में हुई.
याचिकाकर्ता का दावा
याचिका दायर करने वाले अलुमनी हांसदा का कहना है कि जनजातीय इलाकों में प्रधान एक ही परिवार के लोग बनते हैं, जो कि गलत है. प्रधान की नियुक्ति के लिए ग्रामीणों की सहमति जरूरी है. लेकिन ग्रामीणों की अनुमति लिए बिना ही एक ही परिवार के लोग प्रधान नियुक्त किए जा रहे हैं. सरकार की ओर से कहा गया कि नियमों के अनुसार ही एक ही परिवार के सदस्य को प्रधान नियुक्त किया जाता है. इसके लिए ग्रामीणों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
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