Ranchi : गिरिडीह के पूर्व मेयर सुनील पासवान की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है. सुनील पासवान की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. सुनील पासवान ने कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके कास्ट सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है. बता दें कि कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के निर्णय के बाद सुनील पासवान को मेयर के पद से बर्खास्त किया जा चुका है.
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