Vinit Upadhyay
Delhi : नियोजन नीति के तहत अधिसूचित जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को निर्धारित सुनवाई टल गयी है,देश की शीर्ष अदालत ने इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है.
इस मामले में प्रतिवादी सोनी कुमारी के अधिवक्ता ललित कुमार ने कहा कि पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था और प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 4 नवंबर को निर्धारित की थी.
झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को बताया था गलत
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट की फूल बेंच ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को गलत करार देते हुए नियोजन नीति के तहत 13 जिलों में हुई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को भी रदद् करने का आदेश पारित किया था, हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ नियोजन नीति के तहत नियुक्ति शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी.
जिसपर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार को शिक्षकों को नहीं हटाने का आदेश दिया है.