Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में तीन विश्वविद्यालयों में सहायक रजिस्ट्रार नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया है कि अगर प्रतिवादी प्रद्युमन सिंह लखावत की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, तो उनकी नियुक्ति तब तक पर रोक लगायी जाये, जब तक कि इस मामले में जेपीएससी और तीनों विश्वविद्यालय एफिडेविट दायर कर जवाब दाखिल नहीं कर देते. इसके साथ ही अदालत जेपीएससी को ने सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति से संबंधित मूल दस्तावेज भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. बता दें कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में सहायक रजिस्टर की नियुक्ति की जा रही है और इस प्रक्रिया को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है.
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जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई सुनवाई
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई. कोर्ट ने प्रार्थी आर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया गया कि सहायक रजिस्ट्रार की नियुक्ति के लिए जेपीएससी की ओर से भेजी गई अनुशंसा में त्रुटि है और मेरिट लिस्ट में भी गड़बड़ी हुई है. जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने प्रार्थी के अधिवक्ता की जिरह को गलत बताते हुए अदालत में कहा कि मेरिट लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है.
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