साल से प्रभार पर है मापतौल नियंत्रक का पद, तीन पोस्ट जूनियर अधिकारी चला रहे प्रभाग
तैयारियों की मॉनिटरिंग हाइकोर्ट कर रहा है - रजिस्ट्रार जनरल
हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अम्बुजनाथ के मुताबिक, तैयारियों की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है. और हाईकोर्ट को लगेगा की तैयारियां पूरी हो गयी हैं, तो फिजिकल कोर्ट शुरू करने का निर्देश दे दिया जायेगा. वहीं राज्यभर के अधिवक्ता एक बार फिर फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस दिन से फिजिकल कोर्ट की शुरुआत की जाएगी. इसे भी पढ़ें - RIMS:">https://lagatar.in/rims-medical-waste-decomposer-unit-causing-trouble-for-pg-girls-hostel-girls/19492/">RIMS:पीजी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं के लिए परेशानी का सबब बना Medical Waste Decomposer Unit
फिजिकल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का करना होगा पालन
बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट समेत राज्य के सभी जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई के लिए एसओपी जारी कर दी गयी है. एस ओ पी के मुताबिक, हाइकोर्ट की गाइडलाइन के तहत अदालतों में मुकदमों की सुनवाई के दौरान सभी नियमों का पालन करना होगा. फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू करने के पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी कोविड-19 यूजर मैनुअल का ट्रेनिंग लेना जरूरी है. साथ ही इसे सभी कोर्ट के लिए जारी करने और सभी कोर्ट फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग-अलग कॉज लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है. फिजिकल कोर्ट में सुनवाई की पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार करने का निर्देश जारी किया गया है. हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी गाइडलाइन राज्य के जिलों के प्रधान न्यायाधीश को भेज दी है. कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए फिजिकल सुनवाई के लिए अदालतों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. जिन जिलों में कोरोना के 50 प्रतिशत से कम केस सक्रिय हैं, वहां आधे कोर्ट फिजिकल और आधे कोर्ट में सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जाएगी. जिला जज रोटेशन के आधार पर फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट तय करेंगे. साथ ही विषयवार और कैडर के अनुसार कोर्ट की व्यवस्था भी करेंगे. जिन जिलों में कोरोना वायरस के 50 से 100 केस सक्रिय हैं. वहां एक तिहाई फिजिकल और दो तिहाई वर्चुअल कोर्ट बैठेगी. इसे भी पढे़ं - कमिश्नर">https://lagatar.in/the-commissioners-order-was-put-in-the-trash-the-sdos-order-of-144-was-defused-and-19-50-acres-of-land-was-occupied/19469/">कमिश्नरका आदेश रद्दी में डाला, SDO का 144 के ऑर्डर को ठेंगा दिखाया और 19.50 एकड़ जमीन पर हो गया कब्जा

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