Ranchi: प्रमोशन के संबंध में श्रीकांत दुबे एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राजभाषा विभाग के सचिव की ओर से जवाब दाखिल किया गया है. जबकि DGP की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ. एस एन पाठक की बेंच में हुई. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की. अब इस मामले में अदालत 8 सितंबर को सुनवाई करेगा. पढ़ें –कोडरमा : झील रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट चलाने के मामले में 14 लोग गिरफ्तार, भेजे गये जेल
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प्रमोशन पर रोक के आदेश से कई कर्मचारी प्रभावित हो रहे
सुनवाई के दौरान ST-SC कर्मचारी संघ एवं अन्य की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर भी कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया गया. संघ के अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि प्रमोशन पर रोक के आदेश से कई कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं. जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार विभागों में प्रोन्नति दे सकती है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा.
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