Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत ने बुधवार को झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर में संविदा पर कार्य कर रहे सहायक प्रोग्राम ऑफिसर अलका कुमारी को नियमित करने का आदेश दिया है. अदालत ने प्रार्थी के अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव दलीलों को मानते हुए यह आदेश दिया है. प्रार्थी के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि अलका बीते 14 सालों से कार्यरत हैं. सेवा शर्त नियमित करने की अधिनियम 2015 के तहत उसे नियमित किया जाना चाहिए. अधिवक्ताओं ने उमा देवी एवं नरेंद्र तिवारी केस का भी हवाला दिया. जिसे अदालत ने सही मानते हुए परियोजना निदेशक को 6 सप्ताह में आवश्यक कानून सम्मत आदेश पारित कर नियमित करने का आदेश दिया है.
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