Ranchi : मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के करीबी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बच्चू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद हाईकोर्ट ने बच्चू यादव की बेल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने बच्चू को बेल देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से बच्चू यादव को बड़ा झटका लगा है.बच्चू यादव की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा. वहीं ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित दास ने बहस की थी.

बता दें कि अवैध खनन और टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने के मामले की जांच ईडी कर रही है. ईडी ने बच्चू यादव को रांची से गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है. ईडी साहिबगंज में 26 जुलाई 2022 को दाहू यादव और बच्चू यादव के एक जहाज को जब्त कर चुकी है. इस केस के अन्य अभियुक्त पंकज मिश्रा को बेल देने से झारखंड हाईकोर्ट पहले ही इनकार कर चुका है.
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