Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने वाले दरोगा सनत कुमार सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में दरोगा सनत कुमार सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक सूरज वर्मा ने अदालत को बताया कि सनत कुमार सिंह फर्जी दस्तावेज के आधार पर झारखंड पुलिस में नौकरी कर रहे हैं. इसलिए उन्हें जमानत नहीं दिया जाना चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सनत कुमार सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
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मामले का ट्रायल 4 महीने में पूरा करने का निर्देश भी दिया
इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत को इस मामले का ट्रायल 4 महीने में पूरा करने का निर्देश भी दिया है. सनत कुमार सिंह झारखंड पुलिस में अवर निरीक्षक के पद पर सरायकेला खरसावां जिले में तैनात थे. उनके ऊपर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने फर्जी डिग्री के जरिए झारखंड पुलिस में नौकरी हासिल की.
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