Ranchi : खूंटी में वर्ष 2018 में हुए चर्चित कोचांग सामूहिक दुष्कर्म मामले के सजायाफ्ता जॉन जोनस टुडू को झारखंड हाइकोर्ट से बुधवार को राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने उसकी औपबंधिक जमानत याचिका खारिज कर दी है. जॉन जोनस टुडू ने अपने भाई की शादी का हवाला देते हुए औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया था. लेकिन अदालत ने उसकी अर्जी ठुकरा दी. बता दें कि खूंटी सिविल कोर्ट ने 17 मई 2019 को जॉन जोनस टुडू को सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला साल 2018 जून महीने का है.
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