Ranchi : झारखण्ड हाईकोर्ट ने PLFI के शीर्ष उग्रवादी दिनेश गोप की पत्नी हीरा देवी उर्फ अनीता देवी को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया है. दिनेश गोप की पत्नी अनीता देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल करते हुए हाईकोर्ट से 30 दिनों की प्रोविजनल बेल देने की गुहार लगाई थी. झारखण्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अनीता देवी को औपबंधिक जमानत देने से इनकार कर दिया है.
अनीता देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 212,213,414/34 और UAPA की धारा 13,17 और 40 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने चार्जशीट दाखिल की है.
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हीरा देवी के निजी बैंक खातों से लगभग 20 लाख जब्त किये गये थे
चार्जशीट के मुताबिक दिनेश गोप और चार्जशीटेड पांच आरोपियों ने लेवी की भारी रकम हीरा देवी के निजी बैंक खातों में भी जमा कराए थे. जिसके बाद एनआईए ने दिनेश गोप की पत्नियों के अलग-अलग बैंक खातों से लगभग 19 लाख 93 हजार 817 रुपये और 25 लाख रुपये से अधिक कीमत की कारें जब्त की थीं. एनआईए ने दिनेश गोप की दो पत्नियों को वर्ष 2019 में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से और जयप्रकाश भूईयां, अमित जायसवाल को दो मार्च को खूंटी जिले से गिरफ्तार किया था. गौरतलब है कि एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ लाखों रुपये नगदी और इंवेस्टमेंट संबंधी कई कागजात जब्त किए थे.
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