Ranchi: बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के CMD को झारखंड हाइकोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. जिसके बाद दूसरी पाली की सुनवाई में हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की अदालत के समक्ष वरीय IAS अधिकारी अविनाश कुमार हाजिर हुए. यह मामला बिजली चोरी से जुड़ा था. जिसमें विद्युत विभाग ने 2008 में रामगढ़ की सूर्या कम्पनी पर बिजली चोरी का आरोप लगाया था.
बुधवार को सूर्या कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने बिजली वितरण निगम लिमिटेड के CMD अविनाश कुमार को फटकार लगाई. विभाग की ओर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला बिजली चोरी का है. विभाग का विभिन्न संस्थानों में कुल 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है. जिसके बाद कोर्ट ने विभाग को यह निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत या अन्य माध्यमों से लम्बित मामलों का निपटारा किया जाए.
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