Ranchi: पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी हरिनारायण राय ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसपर फैसला सुनते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
फैसले के बाद पूर्व मंत्री की बढ़ी मुश्किलें
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब हरिनारायण राय उनकी पत्नी सुशीला देवी और उनके भाई संजय राय की मुश्किलें बढ़ गयी है, क्योंकि अपील याचिका ख़ारिज होने के बाद कभी भी सभी दोषियों पर गिरफ्तारी हो सकती है, वहीं हरिनारायन राय के अधिवक्ता एके रशीदी ने कहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दाखिल करेंगे.
बता दें की मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहें हरिनारायण राय और उनके पारिवारिक सदस्यों पर करीब 1.50 करोड़ से ज्यादा की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोष सिद्ध हुआ है और सभी को रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सज़ा सुनाई है.