Ranchi: एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को हाईकोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को अदालत के समक्ष उपस्थित होने पर उचित ड्रेस कोड का पालन करने को कहा. दरअसल अदालत बगैर लाइसेंस के संचालित नर्सिंग होम और अस्पतालों पर कार्रवाई की जानकारी लेने के किए स्वास्थ्य सचिव को वीसी के माध्यम से उपस्थित होने को कहा था. स्वास्थ्य सचिव हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में वीसी के माध्यम से उपस्थित भी हुए. लेकिन उन्होंने जो कपड़े पहने थे उस पर अदालत ने उन्हें नसीहत देते हुए यह बताने का निर्देश दिया है कि प्राइवेट नर्सिंग होम और अस्पतालों में फायर फाइटिंग की सुविधा, बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम आदि की व्यवस्था है या नहीं.
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