LagatarDesk : इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने सभी सरकारी बैंकों को कोरोना के कारण मरनेवाले ग्राहकों के खातों में जमा रकम के भगुतान और अन्य दावों का निबटारा जल्दी करने को कहा है. वित्तीय सेवाओं के विभाग ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी है कि आइबीए ने बैंकों को सलाह दी है कि वे कोरोना से मरनेवाले ग्राहकों के परिवार वालों के दावों का निपटान शीघ्र करें. इसके साथ ही शेष राशि का भी भुगतान जल्द से जल्द करें. बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कामकाज वित्तीय सेवा विभाग के अधिकार क्षेत्र में ही आता है.
Indian Banks Association advises banks to pay balance & settle claims of surviving family members of Covid-19 deceased quickly to mitigate delays and hardship. Proactive measures put in place to expedite handling of claims. @PMOIndia @PIB_India @FinMinIndia https://t.co/ycDWfwG6tD
— DFS (@DFS_India) June 8, 2021
आईबीए ने सरकारी बैंकों को ऐसे मामलों में दावा याचिकाओं का त्वरित निपटारा करने के लिए कई कदम उठाने की सलाह दी है. इनमें प्रमुख हैं –
- डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से कोविड-19 मृत खातों के दावों को शीघ्रता से निपटान करें.
- कोविड -19 मृत खातों के निपटान में मदद करने के लिए बैंक शिकायत निवारण अधिकारी नामित करें.
- नगर पालिका द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में देरी की हालत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कोविड -19 मृतक के परिवार के जीवित सदस्यों को तुरंत सहायता दें.
- बैंक सरकार/ईएसआई/सेना/एनएबीएच/पंजीकृत अस्पतालों/नर्सिंग होम द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र या उपस्थित डॉक्टरों/चिकित्सकों/पंचायत/आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य किये जा सकते हैं.
- यदि मृतक ने पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई की पॉलिसी ली है, तो बैंक बीमा दावों की सुविधा देंगे.
- बैंक कर्मचारियों को मदद के लिए संवेदनशील बनाया जाये.