Ranchi: राज्य के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस हरिशंकर प्रसाद को अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई भत्ता नहीं देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जतायी है. चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाते हुए सरकार के पत्र पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की कार्मिक सचिव वंदना डाडेल कोर्ट में मौजूद थीं. कोर्ट ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है. इस पर कार्मिक सचिव ने बताया कि इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर अतिरिक्त पेंशन पर महंगाई भत्ता दिए जाने से संबंधित जानकारी मांगी गई है.
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इस संबंध में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस हरिशंकर प्रसाद ने याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता ऋषि पल्लव ने अदालत को बताया कि जस्टिस हरिशंकर प्रसाद को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था. वर्ष 2006 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया. सेवा शर्तों के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए. लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक भुगतान नहीं किया है. जबकि उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उक्त राशि का निर्धारण भी कराया था.
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