Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट में गिरिडीह में नाबालिग को जलाकर मारने के मामले में सुनवाई हुई. इस घटना के बाद अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने पर हाइकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि हाथरस जैसी घटनाएं सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी हो रही हैं.
इस मामले में अब तक की जांच को झारखंड हाइकोर्ट में नाकाफी बताया. नाबालिग लड़की की हत्या को हाइकोर्ट ने जघन्य करार देते हुए मामले की सही तरीके से जांच के लिए एसआइटी गठित करने का निर्देश डीजीपी को दिया है.
साथ ही अदालत ने डीजीपी को इस मामले की मॉनिटरिंग स्वयं करने को भी कहा है. इस संबंध मे मृतका के पिता शंकर पासवान ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
मार्च के महीने में हुई थी घटना
यहां बता दें कि यह घटना गिरिडीह में मार्च महीने में घटित हुई थी. जिसमें नाबालिग युवती के परिजनों ने इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. लेकिन अब तक किसी भी अभियुक्त को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पायी है. मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई जहां राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा.
हाइकोर्ट ने एसआइटी को यह भी कहा है कि जांच के दौरान साक्ष्यों से किसी की प्रकार की छेड़छाड़ न की जाये और गवाहों को कोई प्रभावित ना करें, इसका भी ध्यान रखा जाये.