LagatarDesk : कोरोना काल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्सपेयर्स को पैसे रिफंड किये गये हैं. डिपॉर्टमेंट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्सपेयर्स को 51,531 करोड़ का रिफंड जारी किया गया है. जिसका फायदा करीब 23 लाख टैक्सपेयर्स को हुआ है. सरकार ने यह रिफंड अप्रैल 2021 से लेकर 23 अगस्त 2021 के बीच किया है.
रिफंड में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स भी शामिल
टैक्सपेयर्स को रिफंड किये गये पैसे में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स भी शामिल है. जानकारी के अनुसार, पर्सनल इनकम टैक्स के तहत 21,70,134 टैक्सपेयर्स को 14,835 करोड़ लौटाये गये हैं. वहीं कॉरपोरेट टैक्स के अंतर्गत 1,28,870 टैक्सपेयर्स को 36,696 करोड़ वापस किया गया है. बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी.
CBDT issues refunds of over Rs. 51,531 crore to more than 22.99 lakh taxpayers between 1st April,2021 to 23rd August,2021. Income tax refunds of Rs. 14,835 crore have been issued in 21,70,134 cases &corporate tax refunds of Rs. 36,696 crore have been issued in 1,28,870 cases(1/5)
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 29, 2021
पिछले हफ्ते 15,269 करोड़ से ज्यादा पैसे वापस लौटाये
सीबीडीटी द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, पिछले हफ्ते ही सरकार ने 15,269 करोड़ से ज्यादा पैसे वापस लौटाये हैं. यह पैसा जल्द ही टैक्सपेयर्स के अकाउंट में जमा हो जायेंगे. वहीं असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए क्लेम किये गये रिटर्न के 93 फीसदी मामले प्रोसेस किये जा चुके हैं.
2019-20 की तुलना में 42 फीसदी अधिक लौटाये गये पैसे
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 2.37 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स को 2.62 लाख करोड़ लौटाये गये थे. जो वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 42 फीसदी ज्यादा था. विभाग ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए रिफंड में तेजी लाई जा रही है.
इसे भी पढ़े : Go Airlines के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी, 3600 करोड़ जुटाने का लक्ष्य
NSDL की वेबसाइट पर चेक कर सकते है रिफंड स्टेटस
- आप टैक्स रिफंड का स्टेटस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. नीचे दिये गये तरीके से आप टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- सबसे पहले तो NSDL की वेबसाइट पर जायें.
- वेब पेज खुलने के बाद PAN नंबर और असेसमेंट ईयर आदि सभी डिटेल भरें.
- टैक्स रिफंड का स्टेटस पता चल जायेगा.
डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल से मिल सकती है जानकारी
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी टैक्स रिफंड स्टेटस चेक किया जा सकता है. नीचे दिये गये तरीके से आप टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट को ई-फाइलिंग के लिए लॉगिन करें.
- इसके बाद व्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स को सेलेक्ट करें.
- My Account पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करें. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें.
- आपके स्क्रीन पर एक पेज खुलेगा, जिसमें पूरी जानकारी मिल जायेगी.
नहीं मिला रिफंड तो करें ये काम
अगर आपको रिफंड का पैसा नहीं आया है तो इसका कारण खाते का मिस मैच करना हो सकता है. आपको बता दें सेक्शन 245 के तहत अगर आपका अकाउंट मैच नहीं करता तो आपके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, टैक्सपेयर्स जल्द से जल्द ऑनलाइन जवाब दे. ताकि जल्द से जल्द उन्हें पैसे रिफंड किया जा सके.
इसे भी पढ़े :हल्की तेजी के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 18 अंक मजबूत, निफ्टी 17 हजार के करीब