Ranchi : जमशेदपुर बार घोटाला से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी से पूछा है कि अब तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं हुई है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डा रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच इस केस की सुनवाई कर रहा था. बार काउंसिल की ओर से झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष और अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखा. अदालत ने डीजीपी से पूछा है कि जब यह मामला पुलिस के समक्ष आया तो सिर्फ स्टेशन डायरी में ही इंट्री क्यों किया गया प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई? कोर्ट ने डीजीपी को शपथपत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. वहीं अदालत ने गृह सचिव और जमशेदपुर के एसएसपी को भी इस मामले में पार्टी बनाने का निर्देश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी.
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