Jamshedpur (Dharmendra Kumar): केंद्र सरकार जीएसटी के कानून में लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में से आपराधिक धाराओं की हटाने का फैसला किया है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि कैट इसके लिये लंबे समय से प्रयास कर रहा था.
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कानून एवं नियमों से खिलवाड़ करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश सोंथालिया ने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की पहल पर लीगल मेट्रोलॉजी कानून पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था. समिति ने लीगल मेट्रोलॉजी नियमों में से आपराधिक धाराओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है. कुछ नियमों को गैर आपराधिक बना दिया है. शेष नियमों पर काम चल रहा है. इन छूटों को देखते हुए कोई भी यदि कानून एवं नियमों से खिलवाड़ करेगा तो सरकार ने पहले ही उससे निपटने के लिये अपनी सिस्टम को टेक्नोलॉजी से मजबूत कर लिया है. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई होगी.
भविष्य का व्यपार टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्शन तथा मजबूत लॉजिस्टिक पर निर्भर होगा
सोंथालिया ने कहा कि व्यापारियों को भी अब अपने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा. भविष्य का व्यापार केवल तीन चीजों पर निर्भर होगा- टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्शन तथा मजबूत लॉजिस्टिक अथवा डिलीवरी सेवा. इसको ही आधार मानकर अब व्यापारियों को संरचना करनी होगी. व्यापार करने में अनेक प्रकार के लाइसेंस के स्थान पर केवल एक लाइसेंस, व्यापार से संबंधित सभी कानूनों की पुन: समीक्षा, व्यापारियों को कम ब्याज दर पर बैंकों से आसानी से लोन आदि विषयों को कैट ने केंद्र सरकार के साथ रखा है. उम्मीद है की जल्द ही इन पर सार्थक निर्णय होंगे.
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