Jamshedpur : बर्मामाइंस में ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर अखिलेश सिंह को शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने बरी कर दिया है. घटना के संबंध में इस्टर्न इंडिया लिमिटेड की ओर से वर्ष 2010 में बर्मामाइंस थाने में मामला दर्ज कराया गया था. घटना के बाद कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंततः 12 सालों के बाद अखिलेश सिंह को बरी कर दिया गया है.
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गुर्गों को भेजकर रंगदारी मांगने का लगा था आरोप
मामले में अखिलेश सिंह पर अपने गुर्गों को भेजकर रंगदारी मांगने का आरोप लगाकर थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले में इस्टर्न इंडिया की ओर से कहा गया था कि उनसे प्रति टन के हिसाब से 10 रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है. नहीं देने पर जान से मार देने की भी धमकी दी गयी थी. इस दौरान कई लोगों से मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया था. मामले में अन्य कई लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. इस मामले में सिर्फ अखिलेश सिंह को ही कोर्ट ने बरी किया है. अन्य के खिलाफ अभी मामला चल रहा है.
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