Sunil Pandey
Jamshedpur : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च पर प्रशासन की पैनी नजर है. जिला निर्वाची पदाधिकारी ने वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद पद के प्रत्याशियो के लिये सामग्रियों के रेट तय कर दिए हैं. उक्त रेट से कम अथवा अधिक कीमत का जिक्र चुनावी खर्च में किये जाने पर संबंधित प्रत्याशियों पर कार्रवाई की जाएगी.
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मोटरसाइकिल से प्रचार करने पर जुड़ेंगे 220 रुपये
सबसे रोचक बात यह है कि अगर कोई प्रत्याशी अपने चुनाव कार्य अथवा प्रचार में साइकिल का भी इस्तेमाल करता है, तो वह भी चुनावी खर्च में जोड़ दिया जाएगा. साइकिल का प्रतिदिन का खर्च 40 रुपया एवं मोटरसाइकिल का 220 रुपया तय किया गया है. इसी तरह तीन पहिया वाहन के रूप में टेम्पो अथवा ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करने पर 550 रुपया प्रतिदिन की दर से चुनावी खर्च में जुड़ेगा. चार पहिया वाहन जिसमें बस, मिनी बस, कार वगैरह शामिल है. उसका भी खर्च निर्धारित कर दिया गया है. बस (49 सीट) का प्रतिदिन 3150 रुपया लगेगा, जबकि मिनी बस का खर्च 2250 रुपया निर्धारित किया गया है. इसी तरह कार (एसी) 1360 रुपया एवं नन एसी 930 रुपया निर्धारित किया गया है.
वार्ड सदस्य नहीं कर सकेंगे वाहन से प्रचार
राज्य निर्वाचन आय़ोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों के प्रचार के लिये वाहनों की संख्या निर्धारित कर दी है. वार्ड सदस्य के लिये वाहन से प्रचार की अनुमति नहीं दी गई है. मुखिया के लिये दो वाहन की अनुमति होगी. उक्त दो वाहनों का ही प्रयोग वे अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में कर सकेंगे. इसी तरह पंचायत समिति सदस्य पद का प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार के लिये केवल दो वाहनों का ही प्रयोग कर सकता है. वाहन छोटे अथवा बड़े (दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया अथवा उससे बड़ा) हो सकते हैं. लेकिन निर्धारित संख्या से ज्यादा वाहन नहीं होने चाहिए. जबकि जिला परिषद पद के प्रत्याशी का क्षेत्र बड़ा होने के कारण चार वाहनों की अनुमति दी गई है.
जिप सदस्य 2.14 लाख रुपया तक कर सकेगा खर्च
राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा पहले ही तय कर दी है. वार्ड सदस्य के लिये 14000 रुपया, मुखिया के लिए अधिकतम 85000 रुपया, पंसस के लिये 71000 रुपया तथा जिला परिषद सदस्य के लिये 2.14 लाख रुपया निर्धारित कर दिया है. उक्त सीमा तक ही कोई प्रत्याशी चुनाव में खर्च कर सकता है. उससे ज्यादा खर्च किये जाने की स्थिति में प्रत्याशी का निर्वाचन रद कर दिए जाने का प्रावधान है. वैसे चुनावी खर्च पर व्यय प्रेक्षक भी नजर रखेंगे. साथ ही खर्च की समय-समय पर जांच करेंगे.
माइक से प्रचार करने पर प्रतिदिन जुड़ेगा 2360 रुपया
पंचायत चुनाव में सभा, जुलूस अथवा माइक से प्रचार करने का खर्च भी निर्धारित कर दिया गया है. किसी जगह सभा अथवा नुक्कड़ सभा करने पर दरी, कनात, शामियाना वगैरह लगाने के लिये जिला निर्वाची पदाधिकारी ने इसका अलग-अलग दर निर्धारित किया गया है. प्रतिदिन का माइक सेट का चार्ज 2360 रुपया, एक कुर्सी का खर्च 4 रुपया, टेबुल 15 रुपया एवं डबल टेबुल का खर्च 38 रुपया निर्धारित किया गया है. इसी तरह छोटी दरी का खर्च 15 रुपया एवं बड़ी दरी का 18 रुपया तय है. अगर सभा करने के लिये पंडाल का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वाटर प्रूफ पंडाल का खर्च 2 रुपया प्रति वर्गफीट की दर से निर्धारित किया गया है.
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