Jamshedpur (Ashok Kumar) : सुंदरनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को एडीजे वन संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने आरोपी खुकड़ाडीह का पुचा दास और गणेश सिंह को दोषी करार दिया है. मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 6 दिसंबर को सुनवायी करेगी. घटना के बाद सुंदरनगर थाने में 120 बी, 504, 506 और पोस्को 4 व 8 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
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24 अगस्त 2016 की है घटना
घटना 24 अगस्त 2016 को घटी थी. घटना के दिन खुकड़ाडीह का रहने वाला गणेश सिंह, पुचा दास व एक अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सुंदरनगर थाने में दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है जबकि गणेश और पुचा को धारा 376 टू (एन) और पोस्को 6 के तहत दोषी पाया है.
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