Jamshedpur (Sunil Pandey) : सीतारामडेरा थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा के अपहर्ता सौरभ कुमार को बुधवार को जमशेदपुर की सत्र अदालत (एडीजे -1 संजय कुमार उपाध्याय) ने दोषी ठहराया. दोषी ठहराए जाने के साथ ही आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इस मामले में सजा की बिंदू पर आगामी 30 नवंबर को सुनवाई होगी. हालांकि आरोपी सौरभ कुमार को अदालत ने भादवि की धारा 376, 366ए और पोस्को की धारा 4/8 के तहत बरी कर दिया. लेकिन अपरहण का दोषी पाया. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 8 लोगों की गवाही हुई. वही सौरभ के एक अन्य साथी का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है.
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निर्मलनगर से किया गया था अपहरण
27 सितंबर 2021 की शाम सात बजे सौरभ एवं उसके साथी ने नाबालिग छात्रा को उसके घर से निर्मल नगर बुलाया. सौरभ मानगो का ही रहने वाला है. निर्मलनगर में वह अपने नाबालिग साथी के साथ खड़ा था. सौरभ छात्रा को अपने दोस्त के घर ले गया. दूसरे दिन सुबह की ट्रेन से तीनों खड़गपुर चले गए. तीनों स्टेशन पर बैठक हैदराबाद जाने के लिए ट्रेन का इन्तजार करने लगे. तभी एक महिला रेल पुलिस अधिकारी ने पहुंच कर पूछताछ शुरु की. पुछताछ के दौरान छात्रा ने अपने परिजनों के बारे में जानकारी दी. सूचना पाकर सौरभ और उसके साथी का परिवार वाले रेल थाना पहुंचे. दोनों को परिवार वाले के हाथ सौप दिया. जबकि नाबालिग को खड़गपुर के बाल सुधार गृह भेज दिया गया. खड़गपुर से लौटकर नाबालिग ने सीतारामडेरा थाने में सौरभ और उसके साथी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोस्को के तहत मामला दर्ज कराया गया.
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